खुशखबरी! अब ट्रैक्टर और बाकी कृषि वाहन खरीदते समय अलग से नहीं देना पड़ेगा खर्चा

नया ट्रैक्टर या फिर कोई भी कृषि यंत्र खरीदने की सोच रहे किसानों को सरकार द्वारा एक बड़ी खुशखबरी दी गयी है। अब किसानों को नए कृषि यंत्र खरीदते समय काफी बचत होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि वाहनों पर उत्सर्जक मानक टीएम-4 लागू करने का फैसला लिया गया है। इसको 1 अक्टूबर 2021 से लागू कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद ट्रैक्टर, पावर टिल्लर्स, संयुक्त हार्वेस्टर आदि सभी कृषि वाहनों को भारत स्टेज से हटाकर ट्रेम स्टेज-4 की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है।

पहले ये कहा जा रहा था कि नए BS-6 ट्रैक्टर और भी महंगे हो जाएंगे लेकिन अब सरकार के इस फैसले से किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए अलग से खर्चा नहीं भरना पड़ेगा। साथ ही सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कार और बाकि व्यवसायिक वाहनों पर 1 अक्टूबर 2020 में बीएस-6 मानक लागू हो जाएंगे।

सड़क परिवहन मंत्रालय का कहना है ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर, कंबाइन हावेस्टर आदि कृषि यंत्रों को BS-6 श्रेणी में न रखकर ट्रेम स्टेज-4 में करने के साथ ही निर्माण कार्य के वाहनों को भी कंस्ट्रक्शन इक्यूपमेंट व्हीकल-4 (सीईवी) श्रेणी में रखा गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूरोप और बाकि विकसित देशों में इस समय तीन व चार उत्सर्जक मानक चल रहे हैं।

ये फैसला सरकार ने बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए लिया है। इसी लिए सरकार द्वारा 1 अक्टूबर से व्यवसायिक वाहनों पर BS-6 मानक लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी की गयी है। इन वाहनों की पहचान हरी और नारंगी नंबर प्लेट से की जाएगी। अब सरकार के इस फैसले से किसानों को काफी रहत मिलेगी और उन्हें कोई भी कृषि यंत्र खरीदने के लिए कोई अलग से खर्चा नहीं देना पड़ेगा।

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