अब अगर किसान खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदकर किसी भी व्यावसायिक काम में उसका इस्तेमाल करेंगे तो परिवहन विभाग सख्ती करेगा। यहां तक कि ट्रैक्टर को जब्त किया जा सकता है। साथ ही ऐसा करने पर बगैर एक एकड़ कृषि भूमि वालों को ट्रैक्टर खरीद पर परिवहन विभाग के कर में छूट नहीं मिलेगी। नए नियम के अनुसार ट्रैक्टर खरीद पर छूट के लिए एकड़ खेती लायक ज़मीन होनी जरूरी है।
अगर ज़मीन नहीं है तो परिवहन विभाग कर में कोई छूट नहीं देगा और उसे व्यावसायिक वाहन मानकर ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खेती के लिए ट्रैक्टर व ट्रॉली खरीदने बाले किसानों से 15 साल के लिए बहुत मामूली टैक्स लिया जाता है।