भूलकर भी ट्रैक्टर से ना करें ये काम, वरना जब्त कर लेगी सरकार

अब अगर किसान खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदकर किसी भी व्यावसायिक काम में उसका इस्तेमाल करेंगे तो परिवहन विभाग सख्ती करेगा। यहां तक कि ट्रैक्टर को जब्त किया जा सकता है। साथ ही ऐसा करने पर बगैर एक एकड़ कृषि भूमि वालों को ट्रैक्टर खरीद पर परिवहन विभाग के कर में छूट नहीं मिलेगी। नए नियम के अनुसार ट्रैक्टर खरीद पर छूट के लिए एकड़ खेती लायक ज़मीन होनी जरूरी है।

अगर ज़मीन नहीं है तो परिवहन विभाग कर में कोई छूट नहीं देगा और उसे व्यावसायिक वाहन मानकर ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खेती के लिए ट्रैक्टर व ट्रॉली खरीदने बाले किसानों से 15 साल के लिए बहुत मामूली टैक्स लिया जाता है।

लेकिन इस छूट के लिए कितनी कृषि भूमि होनी चाहिए, इसका अब तक कोई आधार नहीं है। जिस कारण 90 प्रतिशत ट्रैक्टर का उपयोग व्यवसायिक कार्य के लिए जबकि सिर्फ 10 फीसद ट्रैक्टरों का खेती में उपयोग हो रहा है। हलाकि नए नियम के तहत एक एकड़ खेती लायक ज़मीन वाले किसान ही ट्रैक्टर की खरीद पर छूट प्राप्त कर पाएंगे।

खतौनी नहीं देने वालों से ट्रैक्टर को व्यवसायिक कार्य के लिए मानकर उसी आधार पर टैक्स वसूला जाएगा। संभागीय परिवहन अधिकारी . के. पांडे के मुताबिक कृषि कार्य हेतु लिए गए ट्रैक्टरों से व्यवसायिक काम करने वालों की धर-पकड़ के लिए बड़ा अभियान चलाने की तैयारी है।