बैटरी वाले स्प्रे पंप पे सरकार दे रही है 50% सब्सिडी, जानें तरीका

अलग अलग समय पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों को फायदा देने के लिए कई योजनाएं लाई जाती हैं। जिनके तहत सरकार किसानों को कई सारे कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी देती है। अब सरकार की नई योजना में किसानों को बैटरी से चलने वाले स्प्रे पंप पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है।

यानि किसानों को स्प्रे पंप की कीमत का सिर्फ 50 प्रतिशत हिस्सा देना होगा और बाकि का सरकार देगी। हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ नियमों और शर्तों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली शर्त ये है कि इस योजना का लाभ किसान सिर्फ साल 2021-22 के लिए ले सकते हैं।

आपको बता दें कि इस सब्सिडी का लाभ सिर्फ हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसान ही उठा सकते हैं इसलिए किसानों के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए और किसान हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है और इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास पिछले 4 साल से बैटरी चालित स्प्रे पंप पर सब्सिडी नहीं ली होनी चाहिए।

किसान इस सब्सिडी के लिए ‘कृषि विभाग, हरियाणा’ की आधिकारिक वेबसाइट https://www.agriharyanacrm.com/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले ट्यूरी ऑपरेटेड स्प्रे पंप के विकल्प पर क्लिक करें। अगले पेज पर आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको अपना नाम, पिता का नाम, जिला और अन्य सभी जानकारी भरकर फॉर्म जमा करना होगा।

आवेदन करने के बाद आपके फार्म की जाँच होगी और यदि सभी विवरण सही हैं, तो आपको सब्सिडी राशि आपके खाते में दे दी जाएगी। किसानों के पास इस सब्सिडी का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र,मोबाइल नंबर और बैंक खाता संबंधी जानकारी होना जरूरी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *