अगर आप भी पशु पालन करते है तो एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रहे है ।अब दो से अधिक मवेशियों के पालन के लिए आपको जानवरों को पशुपालन विभाग के साथ टैग करना होगा।अब नगर निगम की सीमा में, कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक गायों को नहीं पाल सकता है और पशुपालन विभाग के साथ ऐसे जानवरों को टैग करना अनिवार्य है।
आदेश का उल्लंघन करने पर न केवल पशुओं को जब्त किया जाएगा, बल्कि पशुपालक के खिलाफ भी FIR भी दर्ज की जाएगी। ऐसा करने वाले पशुपालक को नगर निगम की सीमा के बाहर कर किया जाएगा
दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश में मोदी जी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी का है । इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से एक जनहित याचिका के तहत अब वाराणसी प्रशासन द्वारा पूरी सख्ती के साथ लागू किया गया है। कोरोना संकट के कारण, यह आदेश अब तक लागू नहीं किया जा सका।
पुलिस प्रशासन के साथ-साथ नगरपालिका प्रशासन एक टीम बनाई गई है जिसमे 10 पशु बंदी वाहन भी लगाए गए हैं। सभी डेयरियों की पहचान करने और उन्हें शहर से बाहर निकालने का काम चल रहा है और यह बहुत जल्द पूरा हो जाएगा।
कार्रवाई के तहत, पहले पहली बार उलंघना करने पर 1000 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार उलंघना करने पर 200 रु ख़ुरकी, शपथ पत्र के साथ 2 हज़ार का जुर्माना फिर से और 2 सौ रुपये का ख़ुरकी और तीसरी बार उल्लंघन करने पर, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, FIR दर्ज कर पशु को जब्त करने का भी आदेश है।